देश में आज से CAA लागू, मोदी सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन

आगामी लोकसभा के चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

अब देश के तीन पड़ोसी देश के विस्थापित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी

CAA यानी (नागरिकता संशोधन कानून) में भारत के तीन पड़ोसी देश के मुस्लिम नागरिक को छोड़कर बाकी अन्य धर्मों के लोगों को देश में नागरिकता देने का प्रावधान है

इस कानून को लेकर केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल तैयार किया है जिसमें उन्हें (तीनों देश के अल्पसंख्यकों को) आवेदन करना होगा. उन्हें इस पोर्टल में पंजीकरण (Registration) कराना होगा

और उनके पंजीकरण करने के बाद उनकी सरकारी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके उपरांत उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी

इसके साथ ही इन तीनों मुस्लिम देश (बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान) से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी.

लोगों को पिछले दो साल में देश के 9 राज्यों में 30 से अधिक जिला के मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई है.

वहीं साल 2021-22 की गृह मंत्रालय की सलाना रिपोर्ट के अनुसार, बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक अबतक करीब 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है.

वहीं राज्य के जिन 9 राज्यों में बंग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है उन राज्यों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के नाम शामिल हैं.